मनमाने हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार से कहा- तीन बार समय दिया, फिर हलफनामा क्यों नहीं आया?

पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: Nirmal Kant Updated Thu, 30 Apr 2026 04:21 PM IS

Supreme Court: मनमाने हवाई किराये को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को आठ मई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि नोटिस जारी होने के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं हुआ? पढ़िए रिपोर्ट-

SC slams Centre for not filing affidavit on plea to control unpredictable fluctuations in airfares
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दरअसल, सरकार ने उस याचिका पर अपना हलफनामा अब तक दाखिल नहीं किया, जिसमें देश के निजी की ओर से लगाए जाने वाले हवाई किराये और अन्य शुल्कों में अचानक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी। 

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