मीटर विहीन कनेक्शनों पर लगेंगे मीटर
भोपाल। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अनुपयोगी विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए जाएंगे, जबकि मीटर विहीन कनेक्शनों पर अनिवार्य रूप से मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी की ऊर्जा विभाग के साथ हुई संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है। निर्णय के क्रियान्वयन के लिए राज्य पंचायत आयुक्त छोटे सिंह ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों के अनुपयोगी अथवा लंबे समय से बंद पड़े विद्युत कनेक्शनों को विच्छेदित कराने के लिए संबंधित विद्युत कार्यालय में तत्काल आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ऐसे कनेक्शनों के लंबित विद्युत देयकों की वास्तविकता का सत्यापन कराने के बाद शेष देयकों के समायोजन की कार्रवाई भी कराई जाएगी। निर्देशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के जिन विद्युत कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगे हैं, उनमें अनिवार्य रूप से मीटर स्थापित कराए जाएं। वहीं, ग्राम पंचायतों की संचालित नल-जल योजनाओं सहित अन्य उपयोगी विद्युत कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों को सुनिश्चित किया जाए।
हर महीने होगी समीक्षा बैठक
इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के विद्युत कनेक्शनों के देयकों की पंचायत दर्पण पोर्टल पर मैपिंग और रियल टाइम इंटीग्रेशन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतराज संचालनालय एवं ऊर्जा विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्युत देयकों से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना और भुगतान व्यवस्था में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना है।