आबकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर कसा जाएगा शिकंजा

प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान
भोपाल। प्रदेश सरकार ने आबकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी जिला कलेक्टर्स और आबकारी अधिकारियों को वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले मदिरा ठेकेदारों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग को अवैध शॉप बार, समय सीमा के उल्लंघन और ओवर रेटिंग जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने को कहा है। मुख्यालय स्तर से सभी जिला अधिकारियों को बिंदुवार दिशा-निर्देश जारी कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। नीतिगत प्रावधानों के तहत प्रदेश की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों को ऑफ श्रेणी का घोषित किया गया है। दुकान परिसर या उसके आसपास मदिरा सेवन कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अवैध अहातों और उपभोग स्थलों को बंद कराने के लिए विशेष दलों का गठन कर औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तय समय के बाद देर रात तक शराब बिक्री रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें गश्त करेंगी।
 पवित्र नगरों में रहेगी पूर्ण पाबंदी
उपभोक्ताओं से अधिक वसूली (ओवर रेटिंग) रोकने के लिए दुकानों पर विक्रय दरों का प्रदर्शन और पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई होगी। वहीं, प्रदेश के पवित्र घोषित नगरों और क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।
 


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