पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले मे उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की अदालत में सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 11 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी सवालिया निशान लग गया है.
खबरों की मानें तो.... एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.
इन पर आरोप था कि- पिछली 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया था, यही नहीं, नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि- मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की बात भी कही गई थी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... इसी मामले में अब्बास अंसारी के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है, उन्हें धारा 120 बी भादवि के तहत छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है!