 
                             कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में एक परिवाद दायर किया गया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा छठ पर्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बुधवार को अदालत में परिवाद दायर किया। अदालत ने मामले को स्वीकार करते हुए 11 नवंबर 2025 को सुनवाई की तिथि तय की है।
अधिवक्ता ओझा ने बताया कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मुजफ्फरपुर में हुई एक जनसभा के दौरान छठ पर्व जो हिंदू आस्था से जुड़ा प्रमुख पर्व है, उसके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी अमर्यादित बयान दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है
परिवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 298, 356(2), 352 और 353 के तहत दायर किया गया है। ओझा ने कहा कि छठ हमारी आस्था का पर्व है, उस पर गलत बयानबाजी और प्रधानमंत्री के प्रति अनुचित टिप्पणी को लेकर हमने न्यायालय की शरण ली है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 11 नवंबर को सुनवाई की तिथि तय कर दी है।