सहायक अधीक्षक होंगे नायब तहसीलदार
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने भू-अभिलेख विभाग में पदनाम परिवर्तन से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को नायब तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में संबोधित किया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि आगामी सभी सरकारी पत्राचार एवं संबोधन में इन्हीं नए पदनामों का उपयोग किया जाए।
भू संसाधन प्रबंधन आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय से जारी आदेश में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेखों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के उप प्राचार्यों, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाओं के प्राचार्यों तथा पटवारी प्रशिक्षण शालाओं के प्रधान अध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करें। आदेश में बताया गया है कि 12 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित 2 सितंबर 2025 के राजस्व विभाग के आदेश के क्रम में अधीक्षक भू-अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजन किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह समायोजन प्रभावशील माना जाएगा। इसके साथ ही अब अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को नायब तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में संबोधित किया जाएगा और समस्त पत्राचार इसी पदनाम से किया जाएगा।