नीलामी प्लेटफॉर्म खाली न करने वाले व्यापारियों पर लगेगा प्रतिबंध

भोपाल। राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) ने प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगणों में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मंडी बोर्ड ने सभी मंडी सचिवों और संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि नीलामी प्लेटफॉर्म पर अवैधानिक रूप से माल रखने वाले व्यापारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
नए नियमों के मुताबिक, व्यापारियों को खरीदी गई कृषि उपज को अगले दिन की नीलामी शुरू होने से पहले ऑक्शन प्लेटफॉर्म से हटाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यापारी ऐसा नहीं करता है, तो उससे 10 रूपए प्रति बोरा प्रतिदिन की दर से किराया (जुर्माना) वसूला जाएगा। इसके साथ ही, जब तक प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता, तब तक संबंधित व्यापारी के नीलामी में भाग लेने पर प्रतिबंध रहेगा और उसके लाइसेंस के नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी जाएगी।
एक सप्ताह में होगी जब्ती
मंडी बोर्ड ने साफ किया है कि इस कार्रवाई के बावजूद यदि कोई व्यापारी एक सप्ताह के भीतर अपना माल नहीं हटाता है, तो मंडी प्रशासन उस कृषि उपज को जब्त कर लेगा। प्रांगण से माल हटाने और जब्ती की इस पूरी कार्रवाई का खर्च भी दोषी व्यापारी से ही वसूला जाएगा। इस कड़े कदम से मंडियों में जगह की कमी दूर होगी और किसानों को अपनी फसल बेचने में असुविधा नहीं होगी।
 


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