Bhopal Lok Sabha Election 2024: तमाम बीएलओ को शत-प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण करने के निर्देश

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने में न रहे कोई कसर।                                                                                                                                                               By Nai Dunia News Network  Edited By: Nai Dunia News Network Publish Date: Wed, 01 May 2024 12:02 PM (IST) Updated Date: Wed, 01 May 2024 12:02 PM (IST

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के सहायक रिटर्निंग आफिसर्स द्वारा मतदाता पर्ची वितरण एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए क्षेत्र के सुपरवाइजर एवं बीएलओ को निर्देशित एवं प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर दिया जा रहा है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए है कि मतदाताओं को वोटर पर्ची बांटने के लिए स्वयं जाएं और यह कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें एवं मतदाताओं को मतदान करने प्रेरित करें।
 
कलेक्टर ने कहा कि मतदाताओं से संपर्क के दौरान बीएलओ और अन्य मैदानी अमला मतदाताओं को यह बतायें कि मतदान के दिन वे वोटर आईडी कार्ड या 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर जरूर आयें, इससे मतदाता की पहचान शीघ्र हो सकेगी और वो बिना किसी देरी के मतदान कर सकेंगे। मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित करें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क कर मतदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में "चलें बूथ की ओर अभियान" अन्तर्गत मतदाताओं से जीवन्त संवाद करें, उन्हें यह समझायें कि वोट करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए हर मतदाता वोट जरूर करें। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने के लिये जागरूक करें तथा अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करायें।

इन 12 वैकल्पिक दस्तावेज से कर सकते हैं मतदान

फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है।

 


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