बिना वैध दस्तावेजों के सरकारी कार्यालयों में नहीं चलेंगे वाहन

परिवहन विभाग ने जारी किए नए निर्देश, भुगतान से पहले अनिवार्य होगी जांच
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों एवं निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब बिना वैध दस्तावेजों वाले किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय विभागों द्वारा सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले सभी मालवाहक एवं यात्री वाहनों के वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व तथा वाहन के उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य होगा। साथ ही, संबंधित विभागों को भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन के लिए जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया जाना भी अनिवार्य होगा।
ई-मेल से भी मिल सकेगा मार्गदर्शन
परिवहन विभाग ने सभी शासकीय विभागों, निगमों एवं निकायों को यह सुविधा भी प्रदान की है कि वे अपने यहां अनुबंधित अथवा एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से ई-मेल के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

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