इमेज स्रोत, Nalasar/FB/ GettyImagesइमेज कैप्शन, हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के कुछ स्टूडेंट्स ने दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ़ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च (नालसार) लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स की एनरोलमेंट पर रोक लगाने के अपने फ़ैसले को वापस ले लिया.
इससे पहले बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने देश के सभी राज्यों की बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि वे '2026 में नालसार से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स का अगले आदेश तक अधिवक्ता के तौर पर एनरोलमेंट न करें.'
बार काउंसिल ने यूनिवर्सिटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की दीक्षांत समारोह में भागीदारी का विरोध करने वाले अभियान में शामिल लोगों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है.
पिछले सप्ताह नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया था.
दरअसल कुछ स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ईमेल के माध्यम से एक याचिका सौंपी जिसमें सीजेआई को आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था.
स्टूडेंट्स के इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने नालसार के कुलपति से तीन दिनों के भीतर एक प्रामाणिक रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
इसमें उन व्यक्तियों की पहचान करने की भी बात कही गई थी जिन्होंने ये अभियान शुरू किया था.
इमेज कैप्शन, मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चैयरमेन हैं. वे बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं.
बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा ने एक्स पर बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का एक बयान साझा करते हुए लिखा, "विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ को लेकर अपने पहले के निर्देशों में बदलाव किया है.