वेतन विसंगति के कारण हुए अधिक भुगतान की होगी वसूली

वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश
भोपाल।प्रदेश में शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण में विसंगतियों के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली को लेकर राज्य सरकार ने अब स्पष्ट और सख्त रुख अपना लिया है। वित्त विभाग ने सभी संभागीय और जिला पेंशन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के दायरे में ही की जाए।
वित्त विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अधिक भुगतान की वसूली मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इसे लेकर अदालतों के फैसलों का भी उल्लेख किया गया है।  सरकार का मानना है कि कुछ जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा अदालती फैसलों को सही ढंग से लागू न करने के कारण सरकार को अनावश्यक मुकदमों का सामना करना पड़ता है। वित्त विभाग ने मुख्य सचिव को भी निर्देशित किया है कि वे सभी जिला पेंशन अधिकारियों को इन कानूनी बारीकियों से अवगत कराएं ताकि भविष्य में कानूनी विवादों से बचा जा सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो यह अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। अब अधिकारियों को वित्तीय नियमों के तहत अधिक भुगतान की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा।

 

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