PNB Scam: भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी; आदेश के खिलाफ करेगा अपील

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: लव गौर Updated Fri, 17 Oct 2025 08:57 PM IST

PNB Scam: भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। एंटवर्प कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध थी।

पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। एंटवर्प कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने कहा कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों की ओर से उसकी गिरफ्तारी वैध थी।


एंटवर्प की एक अदालत ने शुक्रवार (17 अक्तूबर) को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के मामले को पुख्ता मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि चोकसी के पास बेल्जियम की एक उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है।
चोकसी को तुरंत भारत नहीं भेजा जाएगा
एंटवर्प की कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध थी। कोर्ट के फैसले के साथ भारत की एजेंसियां सीबीआई और ईडी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। हालांकि चोकसी के वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। इसलिए फिलहाल चौकसी को तुरंत भारत नहीं भेजा जाएगा।                                                                                              कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध करार दिया
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आदेश हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। उसके प्रत्यर्पण की दिशा में पहला कानूनी कदम अब स्पष्ट है।"
13,000 करोड़ रुपए का घोटाला
बेल्जियम के अभियोजकों को विदेश मंत्रालय और सीबीआई के भारतीय अधिकारियों ने चोकसी द्वारा अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने के कथित अपराध पर मजबूत दलीलें पेश करने में मदद की। अधिकारियों ने बताया कि अभियोजकों ने अदालत को बताया कि उसके फरार होने का खतरा बना हुआ है और उसे जेल से रिहा नहीं किया जा सकता।

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